वाराणसी: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने 70 ग्राम नशीला पाउडर की बरामदगी थाना जीआरपी कैन्ट वाराणसी के एक मामले में अभियुक्त गुड्डू लाल पुत्र मन्नालाल निवासी दीनदासपुर थाना जन्सा वाराणसी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/ 22 के तहत दोषी पाते हुए जेल में बीताइ हुई अवधि के कारावास के दंड एवं मुबलिग रुपये 5000 के अर्थ दंड से दंडित किया तथा अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को 20 दिवस की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभयोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन के अनुसार दिनांक 23//03/ 2022 को निरीक्षक विनोद कुमार तिवारी तत्कालीन एस आइ जीआरपी कैंट वाराणसी ने समय 5:10 बजे रेलवे स्टेशन कैंट वाराणसी थाना जीआरपी कैंट वाराणसी में प्लेटफार्म नंबर 8 -9 के पूर्वी छोर पर अभियुक्त उपरोक्त को सदिग्ध अवस्था मे गिरफ्तार कर तलाशी लेने पर उसके पास 70 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद हुआ, जिसे रखने का लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर उसके विरुद्ध धारा 8 /22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया था।

