✍️✍️ BHU Emergency Doctors से मारपीट के आरोपितों को मिली जमानत


अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा।

वाराणसी: बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के इमरजेंसी में बीते 20 सितम्बर को चिकित्सको से मारपीट व दुर्व्यवहार के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गयी। सिविल जज जूनियर डिवीजन (षष्ठम)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी बंसल की अदालत ने अजीत कुमार यादव व रंजीत कुमार यादव को जमानत दे दी। बता दे की इसके पूर्व दोनों आरोपित अंतरिम जमानत पर थे और बृहस्पतिवार को नियमित जमानत के लिए कोर्ट में समर्पण कर किया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के इमरजेंसी में बीते 20 सितम्बर को रेजीडेंट चिकित्कसकों से कुछ लोगों ने मारपीट करते हुए दुर्व्यवहार किया था। इस मामले को लेकर आक्रोशित रेजीडेंट चिकित्सकों ने पिटाई के विरोध में आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईएमएस निदेशक कार्यालय पर हड़ताल कर विरोध-प्रदर्शन शुरु कर दिया था। चिकित्सकों की हड़ताल से बीएचयू की स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ने लगा। जिसके बाद आनन-फानन में लंका पुलिस ने 26 सितम्बर 2023 को दोनों आरोपितों अजीत कुमार यादव व रंजीत कुमार यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत में दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी पर उनके अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा और दोनों आरोपितों को जमानत पर रिहा करने की अदालत से अपील की। अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दोनों आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।





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