✍️✍️ रेलवे सेवानिवृत व्यक्ति के सामान चोरी के मामले में मिली जमानत


बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता समशेर अली व सुभाष प्रसाद ने अदालत में पक्ष रखा।

वाराणसी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने अभियूक्त सलीम शाह को बहराइच निवासी रेलवे सेवानिवृत व्यक्ति के सामान चोरी करने के मामले में जमानत दे दी।बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता समशेर अली व सुभाष प्रसाद ने अदालत में पक्ष रखा।

👉अभियोजन के अनुसार प्रार्थी यश प्रसाद शुक्ला थाना पयागपुर, जिला बहराइच निवासी रेलवे से सेवानिवृत्त है,दिनांक 12-9-23 को सुबह टेम्पु पर आगे बैठकर जल चढ़ाने जा रहा था, रास्ते में ही टेम्पु चालक ने गंगा घाट न जाने को कहकर कहा कि मैं सारनाथ की तरफ जाऊंगा,अपना टेम्पु मोड़ लिया और वापस आकर मुझे उतार पैसा लिया और भाग गया। मैने जब अपना मोबाइल जेब से निकाला तो देखा 4500 नकद रुपया, आधार कार्ड एवं प्रथम श्रेणी का पास एवं महत्वपूर्ण कागजात नही था,मेरे उपरोक्त पेपरों का दुरपयोग न हो तथा दुसरे कागजात को पुनः बनवाने के लिए उक्त घटना की जाँच करके टेम्पु चालक के खिलाफ कार्यावाही करने की कृपा करें।





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