✍️✍️ नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में मिली जमानत
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता जुनैद जाफरी व एखलाख अहमद ने पक्ष रखा।
👉प्रकरण के अनुसार वादिनि ने थाना चेतगंज में तहरीर दिया की वादिनी की पुत्री जो इंटर कॉलेज कक्षा 12 की छात्रा है, घर से शाम 5:00 बजे दिनांक 04/02/2023 को सामान लेने निकली थी जो कि घर वापस नहीं आई, वादिनी का आरोप है कि वादिनी की पुत्री को घर से भगाने में वसीम का हाथ है, जो कि शराबी है, जबरदस्ती लड़की को लेकर भाग गया, वादिनी की पुत्री नाबालिक है सोचने समझने में असमर्थ है।
👉बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि अभियुक्त निर्दोष है उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, अभियुक्त के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलंब से दर्ज कराई गई है, विलंब का कोई कारण नहीं बताया गया है, अभियुक्त मुकदमा वादिनी का टोटो रिक्शा ₹400 प्रतिदिन देकर चार्ज पर चलता है, रिक्शे की बैटरी खराब हो जाने पर कहा कि अभी अपना पैसा लगाकर बैटरी बदलवा लो, वह बाद में उसे पैसा अदा कर देगी चुकी प्रार्थी काफी समय से उसका रिक्शा चलाता है, उसकी बात पर भरोसा करके अपने 26500 रूपए लगाकर बैटरी बदलवा दिया किंतु कुछ समय बीत जाने के बाद वादिनि से पैसा मांगने पर वादिनी ने देने से इनकार कर दिया और कहा कि जो करना है कर लो, बार-बार पैसा मांगने पर वादिनि ने कहा कि वह उसे नहीं जानती,तब उसने अपनी लड़की को खड़ा करके कहा तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगी और तुम जेल भी जाओगे, इसके बाद वादी मुकदमा ने अभियुक्त को रंजिशन फसाने हेतु यह अभियोग पंजीकृत करवाया है।
👉विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गई।
👉 माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त मो वसीम को नियम शर्तो पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
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