✍️✍️ एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास



""अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभयोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा""

वाराणसी: अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 13 मनोज कुमार सिंह की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज एक मामले में जिसमे 5 कुन्टल 17 किलोग्राम नाजायज गांजा की बड़ी बरामदगी हुई थी, अभियुक्तगण प्रमोद कुमार पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप निवासी सिरसा बदन थाना मारहरा जनपद एटा व संदीप यादव पुत्र ओमप्रकाश निवासी कुलवारी सेरवा थाना सिकरारा जनपद जौनपुर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/ 20 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,0000 रूपए के जुर्माने से दंडित करने की सजा सुनाई तथा अर्थ दंड अदा न करने की स्थिति में एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभयोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा अभियोजन के अनुसार दिनांक 11//01/2018 को तात्कालीन निरीक्षक पुनीत परिहार व उनकी पुलिस टीम ने उड़ीसा के संभलपुर जिले से पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में नाजायज गांजे की हो रही तस्करी के एक प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह की मौजूदगी में टेंगरा मोड़ विश्व सुंदरी पुल वाराणसी के पास भीटी से लंका जाने वाले चढ़ान पर अभियुक्तगण उपरोक्त को , जो मादक पदार्थ 5 कुन्टल 17 किलोग्राम नाजायज गांजा को ट्रक कंटेनर मे परिवहन कर रहे थे, गिरफ्तार कर , बरामद माल को कब्जा पुलिस में लेते हुए तथा गाड़ी ट्रक कंटेनर को सीज करते हुए , अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 8 /20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।




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