✍️✍️ घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में मुकदमा दर्ज


वाराणसी: पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर असलहे से आतंकित कर मारने-पीटने करने के मामले में अदालत ने दशाश्वमेध थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) वर्तिका शुभानंद की अदालत ने यह आदेश वादिनी मुकदमा अनामिका यादव के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।

👉 प्रकरण के अनुसार पाण्डेयघाट, दशाश्वमेध निवासी वादिनी अनामिका यादव ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल के माध्यम से अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि उसके पति शरद यादव ने 2 दिसंबर 2023 को पाण्डेय हवेली, दशाश्वमेध निवासी सिद्धार्थ रॉय के पिता रंजीत रॉय की गैरकानूनी गतिविधियों के संबंध में पुलिस उच्चाधिकारियों व मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसी बात की रंजिश को लेकर सिद्धार्थ रॉय, निमाई चटर्जी व रंजीत रॉय उससे बुरा मानने लगे। इस बीच 6 दिसंबर 2023 को सुबह साढ़े 8 बजे जब वादिनी के पति घर पर थे। उसी दौरान अचानक सिद्धार्थ रॉय एवं निमाई चटर्जी जबरदस्ती प्रार्थीनी के घर में घुस आए और उसके पति शरद यादव को मारने-पीटने लगे। शोर सुनकर जब प्रार्थीनी व अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो सिद्धार्थ रॉय अपने कमर में खोसे पिस्टल दिखाकर सबको डराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। यह पूरी घटना घर व आसपास लगे कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में जब वादिनी के पति पुलिस से जब शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने कोई कार्यवाही करने के बजाय उल्टे उन्हे ही थाने पर बैठा लिया और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।





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