✍️✍️ पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को मिली जमानत


 ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में फौजदारी अधिवकता समशेर अली ने पक्ष रखा""

वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह कि अदालत ने अभियुक्त रमेश बिंद पुत्र स्व बच्चालाल निवासी जलालीपट्टी , बसंत बिहार कालोनी, थाना मंडुआडीह जिला वाराणसी को पॉक्सो एक्ट के मामले में जमानत दे दी । बचाव पक्ष की ओर से अदालत में फौजदारी अधिवक्ता समशेर अली ने पक्ष रखा।

👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थिनी रात को अपने बच्चो के साथ सो रही थी,तभी प्रार्थिनी का पति शराब पी कर आया और घर का दरवाजा तोड़ने लगा, दरवाजा तोड़कर प्रार्थिनी से मार पीट करने लगा तथा उसके बेटी के साथ गलत गलत हरकते करने लगा । प्रार्थिनी की बेटी के साथ ऐसा हरकत कई बार कर चुका है, प्रार्थिनी की बेटी के साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देता है और गंदी गंदी गालियां देता है। मेरी लड़की की उम्र 16 वर्ष है।




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