✍️✍️ कानूनगो,लेखपाल व ग्राम प्रधान सहित दो अन्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
वाराणसी : कूटरचित फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर धोखे से नाम दर्ज करने के मामले में कानूनगो, लेखपाल व ग्राम प्रधान सहित दो अन्य के ऊपर थाना बड़ागांव में मुकदमा दर्ज हुआ।
प्रकरण के अनुसार बनारस बार के पदाधिकारी स्वतंत्र जायसवाल की माँ मंजू देवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता निवासी बसनी परगना कोलअसला थाना बड़ागांव तहसील पिंडरा जिला वाराणसी हाल पता महमूरगंज थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी ने थाना बड़ागाव मे तहरीर दिया कि प्रार्थिनी मौजा बसनी की रहने वाली है एवं विगत कई वर्षों से शहर वाराणसी में मकान बनाकर अपने पति और परिवार के साथ निवास करती है। प्रार्थिनी दिनांक 28.8.1991 को एक किता बैनामा चक संख्या 338 आराजी नंबर 521 में 10 डिसमिल आराजी नंबर 523 में 21 डिसमिल व आराजी नंबर 368 में 6 डिसमिल यानी कुल रकबा 373 डिसमिल मौजा रघुनाथपुर में क्रय किया था जिसे अब नया आराजी नंबर 150 रकबा 10 डिसमिल व आराजी नंबर 51 रकबा 21/3 डिसमिल व आराजी नंबर 130 रकबा 6 डिसमिल है। प्रार्थीनी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिस पर प्रार्थीनी काबिज दाखिल होकर उपयोग व उपभोग कर रही है। प्रार्थीनी अपने कार्य से खतौनी निकलवाने गई तो पता चला कि चंद्रशेखर पुत्र लाल बहादुर निवासी बसनी थाना बड़ागांव का नाम दर्ज है जिसकी जांच कराया गया तो पता चला कि ग्राम प्रधान बसनी द्वारा एक लेटर पैड जिस पर प्रार्थीनी को मृत दिखाया गया और पुरा रघुनाथपुर के लेखपाल व कानूनगो द्वारा आपस में एक षड्यंत्र रचते हुए बिना जांच करते हुए प्रार्थीनी के स्थान पर एक कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर के निजी लाभ के उद्देश्य से प्रार्थीनी का नाम उपरोक्त खतौनी से काट करके प्रार्थीनी की संपत्ति को हड़पने की नीयत से चंद्रशेखर पुत्र लाल बहादुर का नाम दर्ज किया गया। विजय पुत्र भूमालाल निवासी पूरा रघुनाथपुर ने मिलकर उक्त कार्रवाई कराया है, जिसमें ग्राम प्रधान अमलेश पटेल पत्नी राजेश पटेल व लेखपाल पंकज तिवारी व कानूनगो द्वारा काफी रुपया पैसा लेकर प्रार्थीनी का नाम खतौनी राजस्व अभिलेखों से काट दिया गया।
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