✍️✍️ SC/ST ACT में मिली जमानत

 

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता जुनैद जाफरी, एखलाक अहमद व सैय्यद असद ने पक्ष रखा

वाराणसी: विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०) एक्ट राकेश पाण्डेय की अदालत ने थाना सारनाथ में पंजीकृत एस०सी०/एस०टी० एक्ट के मामले में अभियुक्त सुनील गुप्ता पुत्र त्रिलोकी गुप्ता निवासी ग्राम भुल्लनपुर (बाल्मिकी बस्ती) थाना मण्डुआडीह जिला वाराणसी को जमानत दे दी। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के जरिए माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण किया था। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता जुनैद जाफरी, एखलाक अहमद व सैय्यद असद ने पक्ष रखा।

👉 अभियोजन के अनुसार  वादी मुकदमा सूर्य प्रताप सोनकर पुत्र राजकुमार सोनकर निवासी तपोवन आश्रम, नक्खीघाट, वाराणसी ने थाना सारनाथ, वाराणसी पर दिनांक 07.07.2019 को समय 14.02 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 05.07.2019 वह अपनी मौसी के घर जा रहा था। 2.30 बजे दोपहर तपोवन आश्रम के सामने अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मारा पीटा और अपशब्द गाली गलौज व धमकी देने लगा। इस आधार पर थाना सारनाथ, वाराणसी पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा 3(1) (ध) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के उपरान्त अभियुक्त/आवेदक के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा०दं० सं० एवं धारा 3(1) (ध) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

👉 अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उसे गलत ढंग से झूठा फंसाया गया है तथा उसके द्वारा कोई मारपीट नहीं की गयी और न ही गाली व जान से मारने की धमकी दी गयी और न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया।




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