✍️✍️ विद्युत विभाग के कर्मचारी को 10वर्ष की कड़ी कैद व 4 लाख का अर्थदंड


अभियोजन की तरफ से मुकदमें की पैरवी विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार श्रीवास्तव व श्री राकेश रंजन त्रिपाठी,एडवोकेट (विद्युत विभाग) नें किया

वाराणसी: विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अवनीश गौतम की अदालत ने एक करोड़ साढ़े 88 लाख रूपये गबन के मामले में विद्युत विभाग के रोकड़िया अभियुक्त रामजतन पटेल को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कड़ी कैद और 4 लाख रूपये जुर्माने की सजा गुरुवार को सुनाई, अभियुक्त रोकड़िया (राजस्व), उ.प्र.पावर कार्पोरेशन लि.विद्युत वितरण खंड-द्वितीय, मुगलसराय में तैनात रहा,अभियुक्त रामजतन पटेल का दायित्व संग्रह किए गए राजस्व को कार्यालय के बैंक खातों में जमा कराना भी था किंतु अभियुक्त ने कूटरचित 16 बैंक जमा पर्चियां तैयार कर 1करोड़ 88लाख 50 हजार 749 रुपया राजस्व का गबन कर लिया, जिसकी विवेचना सिविल पुलिस थाना मुगलसराय द्वारा की गई थी और आरोप पत्र सी जे एम चंदौली की कोर्ट में प्रेषित किया गया था, किंतु गबन की गई धनराशि अधिक होने के कारण पुर्नविवेचना ई ओ डब्लू सेक्टर वाराणसी को सौंपी गई जिसकी विवेचना कर धारा-13(1)भ्र.नि.अधि. की बढ़ोत्तरी कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश न्यायालय में प्रेषित किया था।अभियोजन की तरफ से मुकदमें की पैरवी विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार श्रीवास्तव व श्री राकेश रंजन त्रिपाठी,एडवोकेट (विद्युत विभाग) नें किया।



Comments

Popular posts from this blog

✍️✍️ बार के अभियान में कुछ पकड़े गए, कुछ चेकिंग देख कुर्सी छोड़ हुए फरार

✍️✍️ महिला अधिवक्ता को एसडीएम द्वारा हिरासत में रखने का आरोप, अधिवक्ताओं का हंगामा

✍️✍️ अधिवक्ता व पेशकार के मध्य लड़ाई पकड़ी तूल, डीएम के आश्वासन पर लौटे अधिवक्ता