✍️✍️ डरा धमकाकर 50 लाख रंगदारी मांगने के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में संतोष कुमार सिंह व कौशल कुमार ने पक्ष रखा

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज डरा धमकाकर 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में अभियुक्त प्रताप घोष पुत्र संजय घोष निवासी सरायनंदन खोजवा थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में संतोष कुमार सिंह व कौशल कुमार ने पक्ष रखा।

 👉 अभियोजन के अनुसार वादी अंकित मेहरा पुत्र सतीश मेहरा निवासी पंचशील नगर कॉलोनी महमूरगंज सिगरा वाराणसी ने थाना सिगरा में तहरीर दिया कि दिनांक 17.01.2024 को दो अज्ञात मोबाइल नंबर से वादी व उसकी पत्नी के नंबरों पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई तथा न देने पर वादी तथा उसके परिवार को गोली मारकर हत्या करने की बात कही गई।




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