✍️✍️ चोरी के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत
वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने अभियुक्त अनिल पटेल पुत्र महेंद्र पटेल निवासी वीरसिंहपुर थाना राजातालाब वाराणसी को चोरी के एक मामले मे जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व संतोष मिश्रा ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन के अनुसार वादी राहुल कुमार सिंह पुत्र स्व चिंतामणि सिंह अपने परिवार के साथ बनारस शहर करौदी चंदन नगर कॉलोनी में रहते हैं। अपने निवास पर बराबर आना-जाना रहता है। वादी विगत 25 दिनों के बाद दिनांक 28.01.2024 को दोपहर 2:30 बजे अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करने के लिए आए हुए थे, घर का मुख्य दरवाजा खोलने पर अंदर का हाल देख होश उड़ गया, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था,सभी कमरों में रखे बॉक्स,अटैची, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नगद एवं अन्य सामान चोर उठा ले गए। अंदर देखने पर पता चला कि चोर सीढ़ी के रास्ते अंदर प्रवेश कर चोरी को अंजाम दिया और पूरे घर को विधिवत खंघाला गया। चोरी किए गए सामानों में एलजी टीवी 32 इंच, डिश सेटअप बॉक्स, दो सोने की अंगूठी,आठ हजार रुपया नगद, एक लोहे का गेट, एक लोहे का दरवाजा, एक लोहे का खिड़की है।
👉अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में झूठ व गलत तरीके पर नाजायज दबाव डालने की गरज से अभियुक्त बनाया गया है, वहनिर्दोष है और उसने उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध कृत नहीं किया है, सत्यता यह है कि अभियुक्त उक्त कथित टाटा मैजिक का ड्राइवर है उक्त गाड़ी अभियुक्त के भाई के नाम से पंजीकृत है और अभियुक्त उसे दैनिक भाड़े पर चलाने का कार्य करता है। दिनांक 05.02.2024 को राजातालाब बाजार से सहअभियुक्तगण द्वारा अभियुक्त की गाड़ी घरेलू सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए किराए पर बुक किया गया और अभियुक्त सहअभियुक्तगण के निर्देश पर उनके सामानों को लेकर जा रहा था कि रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर सह अभियुक्त गण गाड़ी से उतरकर भागने लगे उन्हें भागता देख पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके साथ अभियुक्त को भी थाने लेकर चली गई थाने पर ले जाकर अभियुक्त के घर वालों से अभियुक्त को छोड़ने के नाम पर नाजायज रुपए की मांग की जाने लगी अभियुक्त के परिवार वालों द्वारा असमर्थता जताने पर अभियुक्त को भी उपरोक्त मुकदमे में झूठी गिरफ्तारी व बारामदगी को दिखाते हुए सह अभियुक्त गण के साथ मुल्जिम बना दिया गया अभियुक्त को पुलिस द्वारा दो दिन तक अपने वैधानिक अभिरक्षा में रखने के पश्चात उपरोक्त मुकदमे में गलत तरीके पर गिरफ्तारी व बारामदगी दिखाकर अभियुक्त बनाया गया। कथित गिरफ्तारी व बारामदगी का कोई जनसाक्षि नही है।
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