✍️✍️ नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला, अभियुक्त को मिली जमानत
वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश देव कांत शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त सोनू उर्फ शकील पुत्र मसूल्ला निवासी-नदेसर, थाना-कैण्ट, जिला-वाराणसी को नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने के मामले में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता जुनैद जाफरी व सैय्यद असद ने पक्ष रखा।
👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थिनी की पुत्री जिसकी उम्र 16 वर्ष है, कक्षा 10 की छात्रा है। दिनांक 19.07.2011 को प्रार्थिनी की पुत्री को दिन के समय लगभग 11 बजे सोनू पुत्र मसूल्ला बहला फुसला कर भगा ले गया। प्रार्थिनी ने अपनी लड़की की काफी तलाश कि, परन्तु नहीं मिली। प्रार्थिनी ने सोनू के पिता मसूल्ला व उसकी माता हुस्ना बेगम से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि शादी तो करना ही था, चली गई तो चली गई। सही नहीं बता रहे हैं। वादिनी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर विवेचक द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया।
👉 अदालत में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि आवेदक को परेशान करने की गरज से मुल्जिम बनाया गया है। थाना हाजा में बन्द कर पूरी कार्यवाही किया गया है। अभियुक्त को मुकदमा वादिनी द्वारा दूसरे व्यक्ति के चढ़ाने बढ़ाने पर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है जिसका उल्लेख मुकदमा वादिनी द्वारा सशपथ बयान भी किया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है, प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।अभियुक्त व वादिनी मुकदमा द्वारा आपस में सुलह समझौता करके अपनी पुत्री प्रीति को हंसी-खुशी विदा किया गया है। आवेदक दिनांक 18.01.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।
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