✍️✍️ एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को मिली जमानत


अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जुनैद जाफ़री व सैय्यद असद ने पक्ष रखा

वाराणसी: विशेष न्यायालय (एससी/ एसटी) एक्ट के न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने शकील उर्फ शेरा पुत्र कल्लू निवासी पक्कीबाजार थाना कैंट जिला वाराणसी को मारपीट व एससी/एसटी एक्ट के मामले में जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जुनैद जाफ़री व सैय्यद असद ने पक्ष रखा। 

👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा आतिश कुमार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी मोहल्ला पक्की बाजार, चमरौटिया महाल, थाना कैन्ट जिला वाराणसी ने दिनांक 02.03.2019 को 19.14 बजे थाना कैन्ट जिला वाराणसी पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी दुकान पर उसका छोटा भाई अमित कुमार दिनांक 02.03.2019 को करीब 1.30 बजे दिन में दुकानदारी कर रहा था तभी नासीर खांन उर्फ राजा, शहनवाज, शेरा आकर बेवजह गाली गलौज व चमार सियार की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए उसके भाई अमित कुमार को मारने पीटने लगे। दुकान की चौकी वगैरह फेंक दिये, जिससे पान कत्थ, चूना बर्बाद कर दिये और मारने पीटने लगे। शोर गुल होने पर आसपास के बहुत से लोग आये और बीच बचाव किये। अभियुक्तगण जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए कहे कि चमार सियार की जाति माधरचोद जो करना है कर लेना तुम्हारी औकात देख लूँगा। उसके तुरन्त बाद अभियुक्तगण मनीष जनरल स्टोर में घुसकर मनीष गुप्ता पुत्र राम गोपाल गुप्ता को मारने लगे तथा गाली गलौज देते हुए गोली मारने की धमकियां देते हुए चले गये। 

👉 अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को गलत ढंग से झूठ फसाया गया है तथा उसके द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई और ना ही गाली व जान से मारने की धमकी दी गई और ना ही कोई तोड़फोड़ कर नुकसान किया गया और ना ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया अभियुक्त के विरुद्ध दबाव बनाने के उद्देश्य से यह झूठा मुकदमा कायम कराया गया है वादी मुकदमा एवं गवाहन के बयान में आपसी विरोधाभास है ।





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