✍️✍️ गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी बरी
वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना लंका मे दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी रामखेलावन पुत्र सीताराम निवासी हाजीमऊ थाना सतरीक जिला बाराबंकी को में मुकदमा अपराध संख्या 08/1990 में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार गेठे ने पैरवी की।
👉 प्रकरण के अनुसार थानाध्यक्ष/ उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह द्वारा थाना लंका जिला वाराणसी को लिखित तहरीर दी गई की भोला पांडेय व इसके दो अन्य साथी सोमेश, किशन गुप्ता व रामखेलावन उर्फ गुड्डू व इसके दोनों उपरोक्त साथियों का चोरी करने का सक्रिय गिरोह है जिसका मुखिया भोला पांडेय है वह एक गिरोह बंद तथा समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति हैं जो अपने सदस्यों के साथ अनुचित भौतिक आर्थिक लाभ के लिए घर का ताला तोड़कर कीमती बहुमूल्य सामानों की चोरी किया करता हैं वह नाजायज हथियार भी रखता हैं, उनकी अपराधिक कृत्यो से जनता में भय व्याप्त है।
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