✍️✍️ ट्रैक्टर चोरी के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

 

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता अमित चौरसिया, राहुल यादव एवं रजनीश यादव ने पक्ष रखा

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने अभियुक्त सोमारू यादव पुत्र सुक्खू यादव निवासी नौगढ़ थाना चकरघटटा जिला चंदौली को ट्रैक्टर चोरी के मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

👉अभियोजन के अनुसार वादी राजकुमार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना चौबेपुर पर दर्ज कराई गई कि वह ग्राम रुस्तमपुर का निवासी है वह अपना ट्रैक्टर यूपी 65 ई एन 4492 पावर ट्रैक ट्रॉली सहित पाल धर्म कांटा के सामने अपने आवास के सामने रोड के किनारे खड़ा किया था जिसे एक व्यक्ति दिनांक 11.01.2024 को रात्रि 11:00 कर कुछ मिनट पर चालू कर चोरी कर भागने लगा, जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम सोमारू यादव बताया। 

👉अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि अभियुक्त को फर्जी ढंग से फसाया गया है अभियोजन कथानक मनगढ़ंत व काल्पनिक है। वह ट्रैक्टर चालक है और वादी का ट्रैक्टर चलाता था। जिसका कई महीनो का पैसा वादी के पास बाकी था मांगने पर वादी ने यह झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया। कमजोर व्यक्तियों को दबाना वादी का पेसा है। इसी तरह कई लोगों का पैसा हड़प लेता है। अभियुक्त निर्दोष है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।





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