✍️✍️ अपर न्यायालय ने आपराधिक निगरानी को किया निरस्त
अदालत में आपराधिक निगरानी के खिलाफ अधिवक्ता संजय साहनी व अखिलेश कुमार के द्वारा जोरदार बहस की गई
वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 1813/2022 सूफी सैयद बदरुद्दीन बनाम सोनी व अन्य मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दं.प्र.सं.में पारित आदेश दिनांक 18.10.2022 के विरुद्ध सत्र न्यायालय में प्रस्तुत आपराधिक निगरानी संख्या 435/2022 सूफी डॉक्टर मौलाना सैयद बदरुद्दीन बुखारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व तीन अन्य को निरस्त कर दी।
👉 अदालत में आपराधिक निगरानी के खिलाफ अधिवक्ता संजय साहनी व अखिलेश कुमार के द्वारा जोरदार बहस की गई, जिस पर मनानीय न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना व पत्रावली अवलोकन कर अपराधिक निगरानी संख्या 435 सन 22 को निरस्त कर दी।
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