✍️✍️ एससी/एसटी एक्ट में 3 अभियुक्तो की जमानत मंजूर

 

बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे अधिवक्ता विनोद कुमार व विश्वास सिंह ने पक्ष रखा

वाराणसी: विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने एससी/एसटी एक्ट के मामले में अभियुक्तगण अजीत कुमार प्रजापति पुत्र दुक्खु प्रजापति, आशीष प्रजापति व सतीश प्रजापति पुत्रगण बरसाती निवासीगण ग्राम टिकरी कला थाना बड़ागांव जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे अधिवक्ता विनोद कुमार व विश्वाश सिंह ने पक्ष रखा। 

👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा रितेश कुमार सरोज पुत्र विजय प्रकाश सरोज ने दिनांक 30.04.2020 को समय 08.49 बजे थाना बड़ागांव जिला वाराणसी पर इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी है कि दिनांक 30.04.2020 को सुबह 5.30 बजे पेशाब करने के लिए घर से बाहर निकला। वह खड़ा होकर पेशाब कर रहा था उसी समय दीपक, सतीश, आशीष, अजीत एक राय तथा गोल बनाकर उसको मां बहन की भद्दी भद्दी गाली तथा पासी-घासी साले सुअर की औलाद कहते हुए लाठी से मारने लगे जिससे उसके सिर में गम्भीर चोटे आई है। उसके शोर मचाने पर आदित्य, अभिषेक ने घटना को देखा। विपक्षीगण जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इस आधार पर थाना बड़ागांव, वाराणसी पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा० दं० सं० एवं धारा 3(1) (द), 3(1)(ध) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 147, 323, 504, 506 भा० दं० सं० एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

👉अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि उसे गलत ढंग से झूठा फंसाया गया है तथा उसके द्वारा कोई मार-पीट नहीं की गयी, न ही गाली व जान से मारने की धमकी नहीं दी गयी और न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।








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