✍️✍️ एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट के मामले में मिली जमानत
वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त महबूब आलम पुत्र मकबूल आलम निवासी मंडुआवाडीह जिला वाराणसी को जमानत दे दी।बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय कुमार गेठे ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन के अनुसार दिनांक 11 फरवरी 2024 को वादी मुकदमा उप निरीक्षक राहुल रंजन हमारा पुलिस कर्मचारियों के साथ देखभाल क्षेत्र व यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षा के दृष्टिगत चौकी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए हेरिटेज के पास पहुंचे तो वहां कुछ पुलिस वाले मिले और उनके द्वारा मौखिक सूचना दी गई कि उसकी एक बकरी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक चार पहिया वाहन से सायंकाल घर के सामने से चोरी करने आए थे संदेह होने पर शोरगुल करते हुए दौड़ने पर कार वाले भाग गए। उक्त सूचना के क्रम में वाहन की तलाशी करते हुए हाईवे से उतरकर देलहना की ओर जाने लगे कि सामने से एक डस्टर कार आई हुई दिखाई दी जिसे पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो वह तेज गति से बढ़ते हुए भागने लगे पुलिस वाले अपनी-अपनी मोटरसाइकिल से उक्त कार का पीछा किया तेज गति से भगाने के कारण कार का पहिया डिवाइड से टकराकर पंचर हो गया जिसमें दो व्यक्ति उतरकर भागने का प्रयास किए जिनको आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो कार चलाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम तालिब आलम बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम महबूब आलम बताया महबूब आलम की जामा तलाशी लेने पर उसके पहने जींस के पेंट की दाहिनी फेट की ओर खोसा हुआ एक अदद देसी अवैध तमंचा 315 बोर व पेंट की दाहिनी जेब से एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा बायी जेब से एक अखबारी कागज में रखा हुआ पाउडर नुमा पदार्थ पन्नी से लिपटा हुआ बरामद हुआ। बरामद पाउडर देखकर तथा अनुभव के आधार पर मॉर्फिन प्रतीत हो रही है जिसका वजन पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक मापन से तौल की गई तो कुल वजन 13 ग्राम हुआ।
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