✍️✍️ एससी/एसटी महिला को शादी के प्रयोजन से अपहरण करने के मामले में दो अपचारी किशोर की जमानत मंजूर
वाराणसी: किशोर न्याय बोर्ड बड़ा लालपुर चांदमारी वाराणसी के प्रधान मजिस्ट्रेट व सदस्य की उपस्थिति में थाना दशाश्वमेध जनपद वाराणसी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 77/22 अंतर्गत धारा 363,366 भा.द.सं व 3(2)VA एससी/एसटी एक्ट में अपचारी किशोर X जरिए संरक्षिका माता व किशोर Y जरिए संरक्षक पिता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, किशोर के संरक्षक के द्वारा 25000 रुपए की दो प्रतिभूति व सामान धनराशि के निजी बंधपत्र इस शर्त का उल्लेख करते हुए की जमानत पर रिहा होने के पश्चात किशोर को अपनी संरक्षकता में रखेगा तथा किसी अविधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने देगा एवं नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराते रहेगा,किशोर को उसके संरक्षिका के सुपुर्दगी में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
👉बता दे कि उपरोक्त दोनों मुकदमों में बचाव पक्ष किशोर X और किशोर Y की ओर से अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति, संजय विश्वकर्मा व विनोद यादव ने पैरवी की।
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