✍️✍️ कटारिया कैरियर्स फर्म का मिथ्या व कूटरचित रसीद का दुरुपयोग करने के मामले में जमानत याचिका निरस्त


अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध वादी मुकदमा के अधिवक्ता अजय कुमार गेठे ने किया

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने कटारिया कैरियर्स फर्म की मिथ्या व कूटरचित रसीद का दुरुपयोग कर धनराशि प्राप्त करने के मामले में अभियुक्त घनश्याम यादव पुत्र तुलसी राम यादव निवासी प्रतापगढ़ व हाल पता लोहता जिला वाराणसी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध वादी मुकदमा के अधिवक्ता अजय कुमार गेठे ने किया।

👉अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा संदीप यादव मेसर्स कटारिया कैरियर्स (प्रधान कार्यालय 133/198 ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर नगर) की शाखा 90 महेशपुरा लहरतारा वाराणसी में दिनांक- 10-06-2018 से शाखा प्रबन्धक के पद पर कार्यरत है। कटारिया कैरियर्स की वाराणसी शाखा में घनश्याम यादव वादी के कार्यरत होने से काफी वर्ष पूर्व से डिलीवरी लोडिंग, अनलोडिंग एवं एकाउन्टस का कार्य कर रहा है जिसके अन्तर्गत विल्टी के अनुसार सम्बन्धित ग्राहकों से भाड़ो की धनराशि व अन्य खर्च प्राप्त कर उन्हें नियमानुसार माल की डिलीवरी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था। मेसर्स कटारिया कैरियर्स प्रधान कार्यालय के महाप्रबन्धक इन्द्रपाल सिंह द्वारा दिनाक-13-11-2022 को वाराणसी शाखा के कार्यालय व गोदाम का निरीक्षण किया गया तब गोदाम में 08 बिल्टी का माल उपलब्ध पाया गया जबकि खाता बही में घनश्याम यादव ने 711 बिल्टी का उल्लिखित होना दर्शाया है तो फर्म के उच्च अधिकारियों को घनश्याम यादव के कृत्यों पर संदेह होने पर प्रधान कार्यालय द्वारा आडिट टीम से पुनीत मिश्रा एवं अंकुर सक्सेना को वाराणसी शाखा के एकाउन्टस एवं गोदाम स्टाक का आडिट निरीक्षण करने हेतु दिनाक 23-11-2022 को भेजा गया। उनके द्वारा जाँचोपरान्त यह पाया गया कि घनश्याम यादव सम्बन्धित ग्राहकों को फर्म के साफ्‌टवेयर जनित कम्प्यूटरीकृत रसीद के विपरीत माल डिलीवरी की हस्तलिखित रसीद जारी कर उसकी प्राप्त धनराशि का स्वयं दुरूपयोग कर लेता था। जब फर्म के वाराणसी शाखा के लेखा बही का निरीक्षण किया गया तो यह तथ्य फर्म के संज्ञान में आया कि उक्त घनश्याम यादव ने मिथ्या व कूटरचित रसीदो के आधार पर भिन्न-भिन्न ग्राहकों से 26,34,074 रूपये धनराशि प्राप्त कर फर्म के खातों में जमा न करके स्वयं में दुर्पियोग कर लिया जिससे फर्म को सदोष हानि पहुँची है।




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