✍️✍️ कथित अस्पताल के डॉक्टर की जमानत याचिका निरस्त


वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने कथित अस्पताल के डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा पुत्र रामसागर निवासी ग्राम जोगापुर महागाव थाना राजातालाब जिला वाराणसी हाल पता छाबड़ा बड़ौदा जलालपुर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। 

अभियोजन की ओर से अदालत मे डिजीसी क्रिमिनल मुनीब सिंह चौहान व वादी के फौजदारी अधिवक्ता अलख नारायण राय, अमन राज गुप्ता एवं राजेश कुमार जायसवाल ने जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया। 

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी प्रदीप जायसवाल के छोटे भाई की पत्नी सोनी जायसवाल जो कि गर्भ से थी, उसके दवा इलाज के लिये माता चिरोजा साई हास्पिटल जो कुरू कपसेठी वाराणसी में स्थित है, में वादी ले गया जहाँ के डाक्टर जितेन्द्र कुमार सिंह ने अपनी पहचान के हास्पिटल शान्ती हास्पिटल बड़ौरा जंसा जिला वाराणसी में जाने के लिये कहा। तत्पश्चात् वादी, सोनी जायसवाल को लिवाकर शान्ती हास्पिटल बड़ौरा दिनांक- 01-02-2024 को समय 11.00 बजे आया जहाँ डाक्टर संतोष कुमार वर्मा ने उसे भर्ती किया तथा 11.45 बजे दोपहर में जबरन दवा देकर डिलेवरी करा दिया। उस डिलेवरी से सोनी जायसवाल अत्यन्त पीड़ा में हो गयी जिससे घबराकर वादी द्वारा डाक्टर संतोष कुमार सिंह से बार-बार कहा गया कि सोनी अत्यन्त पीड़ा में है, इसे कहीं और दिखाने ले जांय लेकिन डाक्टर संतोष कुमार वर्मा, सोनी जायसवाल को अन्यत्र ले जाने से मना कर दिये और बोले कि इसका इलाज हमारे द्वारा ही किया जायेगा। अत्यन्त पीड़ा से तड़पते हुए सोनी जायसवाल नौजाद बच्चा समय 4.30 बजे शाम में मर गये। उसके बाद डाक्टर व सहयोगी अस्पताल बन्द करके बिना बताये भाग गये।

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