✍️✍️ पाक्सो एक्ट व अन्य गंभीर धाराओ मे अभियुक्त को मिली जमानत
वाराणसी: विशेष न्यायालय (पाक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने थाना रोहनिया में पास्को एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज अभियुक्त सूरज पुत्र साधुराम निवासी ग्राम कुरहुआ थाना रोहनिया जिला वाराणसी को जमानत दे दी।
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे अधिवक्ता अनुज गौड़ व अखिलेश चंद्रा ने पक्ष रखा""
👉प्रकरण के अनुसार पीड़िता इंटर कॉलेज की छात्रा है, पढ़ने जाते समय अभियुक्त अपनी दुकान के पास प्रतिदिन छेड़छाड़ करता है व अश्लील बातें बोलता है जिसकी शिकायत प्रार्थी वादी मुकदमा ने किया तो सभी अभियुक्तगण दिनांक 18.7.2022 को करीब 6:00 सुबह वादी के घर में घुसकर लाठी राड डंडे से मारे व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।
👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि संपूर्ण कथन सरासर गलत व बुनियाद है,इस प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गई है अभियुक्त एक मजदूर है और कथित घटना के दिन ना तो वह मौके पर था और ना ही ऐसी कोई जानकारी उस घटना की रखता है अभियुक्त के पिता की राशन की दुकान है पीड़िता के पिता के द्वारा उधार लिए गए राशन के पैसा मांगने पर प्रार्थी को फंसा दिया गया जबकि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है अभियुक्त मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है प्रार्थी को अकारण फंसा कर अभियुक्त बना दिया गया वस्तुतः अभियुक्त एक दिन पूर्व से ही अपने घर पर नहीं था अभियुक्त एक संभ्रांत परिवार का नागरिक है।
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