✍️✍️ मठ से सालीग्राम शिला चोरी करने के मामले में आरोपी को मिली जमानत
वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना लंका में दर्ज मु.अ.सं. 05/2024 अन्तर्गत धारा 379,457,411,323,504 आईपीसी मठ से शालिग्राम शीला चोरी करने व भागते समय गाली गलौज व मारपीट के मामले में अभियुक्त मो हसन पुत्र मो नसीम निवासी मोहल्ला चार हजार थाना मनेर जिला पटना बिहार को जमानत दे दी।
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता आकाश गौतम व अभिषेक बिशेन सिंह ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा स्वामी देवेन्द्र कुमार द्विवेदी टेकरामठ लक्सा में देखरेख का कार्य करता है। दिनांक 28.01.2024 को एक अज्ञात व्यक्ति मठ में घुस आया तथा सालीग्राम शिला चोरी करके जाने लगा तभी आश्रम में रहने वाला विद्यार्थी सर्वेश दुबे उसे देख लिया और रोकने का प्रयास किया जिस पर वह व्यक्ति गाली-गलौज करता हुए सर्वेश दुबे से मारपीट किया तथा भाग गया तथा भागते समय अज्ञात व्यक्ति का सैमसंग कम्पनी का काले रंग का मोबाइल गिर गया।
👉 अभियुक्त की ओर अदालत मे विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में अभियुक्त को झूठा फंसाया है,अभियुक्त किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है। वास्तविकता यह है कि अभियुक्त कुछ दिन पहले मजदूर के काम की तलाश में वाराणसी आया था और 28.01.2024 को अभियुक्त काम की तलाश में लक्सा क्षेत्र में गया। एक व्यक्ति अभियुक्त के पास आया और पूछा कि वह फर्श पर क्यों बैठा है, तब अभियुक्त ने उस व्यक्ति को बताया कि वह एक दिहाड़ी मजदूर है और काम की तलाश में है ताकि कुछ पैसे कमा सके। उस व्यक्ति ने अभियुक्त को बताया कि वह पास में ही एक मठ में रहता है और उसे परिसर में सफाई का कुछ काम कराना है और यदि अभियुक्त सफाई का काम करने को इच्छुक है, तो वह अभियुक्त को 300/- रुपये का भुगतान करेगा। अभियुक्त ने उस व्यक्ति द्वारा बताया गया सफाई कार्य किया, जब अभियुक्त ने अपना लेबर चार्ज मांगा तो वह व्यक्ति अभियुक्त के साथ गाली-गलौज व धमकी देने लगा तथा बोला कि कोई पैसा नहीं मिलेगा। जब अभियुक्त ने उस व्यक्ति से बहस की तो उसने उस परिसर के 2-3 अन्य लोगों के साथ मिलकर अभियुक्त की पिटाई कर दी और अभियुक्त इतना भयभीत हो गया कि वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। वर्तमान एफ.आई.आर. अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई है और अभियुक्त को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।
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