✍️✍️ मकान मालिक को मिला हक, किरायेदार को बेदखली का आदेश


वादी की ओर से अधिवक्ता इकबाल अहमद सिद्धिकी, इफ्तेखार अहमद व रजा इकबाल ने लधुवाद वाद की पैरवी की

वाराणसी:दुकान के किरायेदारी व बेदखली को लेकर गुरुमुख दास व कमलेश जोतवानी उर्फ कमलेश कुमार जोतवानी अपने अधिवक्ता इकबाल अहमद सिद्धिकी, इफ्तेखार अहमद व रजा इकबाल के जरिए मकान नम्बर डी 14/6 बी मुहल्ला टेढीनीम, वार्ड दशाश्वमेध, जिला वाराणसी में स्थित दूकान के किरायेदारी व बेदखली का न्यायालय मे लघुवाद दाखिल किया था। जिस पर शनिवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने गुरुमुख दास पुत्र स्व रामचंद्र व कमलेश जोतवानी उर्फ कमलेश कुमार जोतवानी पुत्र गुरुमुख दास बनाम चंद्रशेखर तुलस्यानी पुत्र स्व भावनदास के लघुवाद में चंद्रशेखर तुलस्यानी पुत्र स्व भावनदास निवासी खालिसपुरा वार्ड दशास्वमेध शहर वाराणसी को आदेशित किया कि वह आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर दिनांक 10-12-2014 से दिनांक 30-04-2015 तक का बकाया किराया 2500 रूपये प्रतिमाह की दर से तथा दिनांक 01-05-2015 से दिनांक 10-12-2017 तक का बकाया किराया 3125 रूपए प्रतिमाह की दर से बकाया किराया का भुगतान वादी को करें तथा अन्दर 30 दिन प्रश्नगत् दुकान (मकान नंबर डी 14/6 बी मो टेढ़ीनीम वार्ड दशास्वमेध शहर वाराणसी)को रिक्त कर उसका अध्यासन भी वादी को सौंप दे। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो वादी जरिये अमीन अदालत प्रश्नगत दुकान जो कि मकान नम्बर डी 14/6 बी स्थित मुहल्ला टेढीनीम, वार्ड दशाश्वमेध, जिला वाराणसी में स्थित है जिसकी सीमाएँ वाद पत्र के अन्त में दी गयी है, उक्त दुकान पर जरिए न्यायालय कब्जा दखल प्राप्त करने के अधिकारी होगे। चंद्रशेखर तुलस्यानी को यह भी आदेशित किया गया कि वह वाद प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर वादी द्वारा वास्तविक अध्यासन प्राप्त करने की तिथि तक 5000 रूपया प्रति माह की दर से वादी को बतौर नुकसानी / खेसारा का भुगतान करेगा। उक्त नुकसानी की धनराशि भी प्रतिवादी तीस दिन के अन्दर वादी को अदा करेगा।

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