✍️✍️ तमिलनाडु साड़ी ब्यवसायी की जमानत अर्जी खारिज


वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना भेलुपुर मे दर्ज 63 लाख 71 हजार रुपए के विश्वास के आपराधिक हनन के मामले में तमिलनाडु साड़ी ब्यवसायी एमसी रवि उर्फ रवि चेन्नाकृष्णन पुत्र चेन्ना कृष्णन निवासी गोविंधाचेउरी स्ट्रीट नाडू (जगदेवी रोड ओम शक्ति मंदिर के पीछे) थाना बरगुर, जिला कृष्णा गिरि राज्य तमिलनाडू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। 

अदालत में वादी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व अब्दुल्ला सऊद ने किया। 

👉 प्रकरण के अनुसार वादी मोहम्मद जुनैद द्वारा इस आशय की प्राथमिकी विपक्षीगण (1) श्री महागणपति ट्रेडर्स, प्रोपराईटर जी सेनटाथिरालसू (2) श्री गणपति टैक्स टाइल्स प्रो एमसी रवि (3) राघल कलेक्शन प्रो परथीबन व (4) कानका महालक्ष्मी ट्रेटर्स, प्रो वी शिवनन्दन उर्फ शिवा के विरूद्ध थाना भेलूपुर पर दर्ज करायी गयी कि विपक्षी सं (4) वादी से निवेदन किया कि वादी फ्रान्ट साडी नामक वाराणसी साड़ी का रजिस्टर्ड व्यवसायी है जो कि साड़ियों का होलसेल व्यापार पूरे देश में में करते हैं। वादी का व्यवसाय सर्वप्रथम विपक्षी सख्या 1 से शुरुआत हुयी और व्यवसाय में अच्छे लेन-देन से विपक्षी संख्या। पर भरोसा हो गया। विपक्षी संख्या 1 व उसके रिश्तेदार (साला) मन्जू व मदन से अच्छा व्यवसायिक सम्बन्ध हो गया। विपक्षी संख्या 1 मदन व मन्जू ने वादी को अतिरिक्त लाभ का प्रलोभन देकर विपक्षी सं 2 व 3 व 4 से सम्पर्क करवाया और उनसे भी व्यापार शुरु करवा दिया। सभी विपक्षियों से वादी का व्यवसाय शुरु हो गया और सभी विपक्षीगण व्यापार के शुरुआत में अच्छे लेन देन से व्यापार करना शुरू किया। सभी विपक्षीगण एक दुसरे को जानते पहचानते है और षड्यन्त्र करके वादी को भरोसा में लेकर अलग-अलग विपक्षीगण ने कई आर्डर में कुल 63,71,006/ रुपया का माल मंगा लिया। जिसमें विपक्षी सं० 4 द्वारा 25,65,439 / रुपया का माल विपक्षी सख्या 2 द्वारा 32,14,365/- रुपया का माल व विपक्षई संख्या 2 द्वारा 3,92,595 /- रूपये का माल व विपक्षी संख्या 4 द्वारा 1,98,607 / रुपये का माल मगा लिया और माल की भुगतान की मांग करने पर सभी विपक्षीगण टाल मटोल करने लगे तथा जान से मारने की धमकी दिये।

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