वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना राजातालाब में दर्ज गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्तगण प्रवीण उर्फ सर्वेश उपाध्याय व चन्दन उर्फ सत्येन्द्र कुमार उपाध्याय निवासीगण लक्षिरामपुर, कोइली थाना राजातालाब जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष कि ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंदर प्रताप सिंह व विनय कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा""
👉 प्रकरण के अनुसार वादिनी मुकदमा सविता वर्मा ने थाना राजातालाब में तहरीर दी की विपक्षीगण पुष्कर उपाध्याय, पवन उपाध्याय, पंकज उपाध्याय, प्रवीण उपाध्याय, सौरभ, सरद, अमन, चंदन इत्यादि दिनांक 31.07.2022 को सुबह उसे व उसके भाई राजकुमार को घेरकर सड़क पर गाली गुप्ता देने लगे व मना करने पर लाठी डंडे व राड से उसके भाई को मारने लगे जिससे वह बेहोश होकर गिर गया,जब वह बचाने लगी तो उसको भी मारने पीटने लगे तथा बुरी नीयत से जमीन पर पटककर मारते पीटते हुए अश्लील हरकत किए तथा उसका कपडा फाड दिये। उसके चिल्लाने पर उसके चाचा का लड़का विकास आया जिसे विपक्षीगण ने मारकर हाथ तोड दिया तथा अजय को भी बुरी तरह से मारे पीटे। राजकुमार की हालत गंभीर है तथा उसका इलाज हेरिटेज हॉस्पिटल में चल रहा है।
