✍️✍️ भ्रष्टाचार व गैर इरादतन हत्या का मामला, चार आरोपी दोषमुक्त


अवैध वसूली का विरोध करने पर पिटाई कर गैर इरादतन हत्या का था आरोप

वाराणसी: विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवनीश गौतम की अदालत ने ट्रक चालक से अवैध वसूली न होने पर उसकी पिटाई कर गैरइरादतन हत्या करने के मामले में चार आरोपितों शिवनारायण राम, अजय कुमार पटेल, चंद्र विजय सिंह व मोहम्मद आरिफ खां को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। 

""अदालत में शिवनारायण राम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा""

👉 प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा अश्वनी गुप्ता ने 26 सितम्बर 2011 को चंदौली जनपद के सैयदराजा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसके पिता अनंत लाल गुप्ता ट्रक संख्या (HR 55 G 3720) पर गाजियाबाद से हर्बल दवा लादकर कलकत्ता जा रहे थे। वह जैसे ही सिन्धीताली रेलवे ओवरब्रिज पार कर रहे थे। उसी दौरान एआरटीओ चंदौली की गाड़ी जिसमें पांच लोग सवार थे, ट्रक को ओवरटेक रोक लिया और गाड़ी का कागजात मांगे। पिता द्वारा दिये गये कागजात सही पाये जाने व उसमें लदे मॉल भी ओवरलोड न होने के वावजूद पांच हजार रुपए मांगने लगे। जब उसके पिता ने विरोध किया तो उनलोगों ने उसके पिता को लाठी-डंडे व लात-घूंसों से बुरी तरह से मारेपीटे। जिससे उसके पिता की मौत हो गयी। उसके बाद वे लोग उसके पिता को अस्पताल में भर्ती कराने के नाम पर वहां से ट्रक समेत लेकर गये और नौबतपुर बाईपास के पास ट्रक खड़ी कर वहां से फरार हो गये। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद शिवनारायण राम, अजय कुमार पटेल, चंद्र विजय सिंह व मोहम्मद आरिफखां के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था

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