✍️✍️ लोक सेवक को उसके कर्तब्यो से रोकने व गैर इरादतन हत्त्या के प्रयास के मामले मे मिली जमानत
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व विश्वास सिंह ने पक्ष रखा""
👉संक्षेप में तथ्य के अनुसार वादी संजय कुमार प्रसाद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक-10-3-2024 को समय 14 से 22 बजे तक बनारस रेलवे स्टेशन प्लेट फार्म नं० 8 के बाहर उसकी ड्यूटी लगी हुई और वह कार्य कर रहा था कि समय 16 बजे एक बाइक सवार युवक युवती ककरमत्ता की तरफ जा रहे थे कि अचानक पीछे से एक आटो रिक्शा UP65 MT 0746 पर सवार 2-3 युवक आगे चल रहे मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर पीछे बैठे लडकी से अभद्र भाषा व बतमीजी करने लगे। लडकी ने बाइक रूकवाकर वादी मुकदमा से गुहार लगायी. वादी यातायात डियूटी व्यवस्था में था, तत्पश्चात उक्त आटो सवार युवक तेज रफ्तार से आटो को लहराते हुए अंदर स्टैण्ड की तरफ भागे, वादी बाइक सवार युवक युवती के साथ आटो चालक के पास पहुँचे कि अचानक 7-8 की संख्या में व्यक्ति एकजुट होकर उसके उपर हमला कर दिये और गालियों देते हुए लात घूसो से मारने लगे, जिसमे एक व्यक्ति का नाम सूरज (प्रार्थी), दूसरे का राज उर्फ रज्जू उर्फ अजय, और तीसरे व्यक्ति का नाम महत पाठक एवं 5-6 अज्ञात व्यक्ति मारते हुए कह रहे थे कि बहुत नेतागिरी कर रहा है। तत्पश्चात् सभी लोगों ने उसे गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए उसके सिर पर सूरज नामक व्यक्ति ने बड़ी जोर से कुछ मारा और उसकी वर्दी फाड़ दिया और उसका नेम प्लेट नोचकर फेक दिया। उसे आखों से दिखना बन्द हो गया और बेहोशी आ गयी थी। वह अपनी जान बचाकर थाने पर आया। नामित व्यक्तियों एवं 5-6 व्यक्तियों को जिसे सामने आने पर पहचान लेगा।
👉अदालत में अभियुक्त के ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में झूठा फसाया गया है वादी पुलिस में सेवारत है प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 10 3.2024 को 16:00 की बताई गई है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10 3.2024 को रात्रि के 10:30 बजे दर्ज की गई है जबकि वादी की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 10.3.2024 को समय 11:15 पीएम पर कराई गई है।
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