✍️✍️ तमंचा व कारतूस बरामदगी में मिली अग्रिम जमानत
वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय\ विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि.) के न्यायाधीश डाo दीनानाथ तृतीय की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त हर्षपाल पुत्र रामसुंदर पाल, पहड़िया थाना सारनाथ निवासी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अभियुक्त द्वारा पचास हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र एव इतने ही धनराशि की दो प्रतिभु प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया
👉 ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति, पराग कुमार एव संजय विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""
👉अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक सौरभ पाण्डेय ने थाना कैण्ट, वाराणसी में इस आशय की फर्द बरामदगी प्रस्तुत किया कि दिनांक 18.11.2023 को हमराही पुलिस बल के साथ रात्रि कालीन गस्त पर मिलिट्री इन्टेलीजेन्स से प्राप्त सूचना के आधार पर कुम्हारपुरा फुलवरिया 5 सी ओवर ब्रिज के पास से तीन बाल अपचारी को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ा गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के पेंट के पीछे की तरफ फेटे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये दूसरे व्यक्ति के पास से एक देशी पिस्टल एवं तीसरे व्यक्ति के पास से दो जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। उपरोक्त असलहा एवं कारतूस को रखने के सम्बंध में उनके पास कोई अधिकारपत्र नहीं था।
👉अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत हेतु मुख्य आधार यह लिया गया है कि उसे कथित घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसनें कोई अपराध नहीं किया है। उसका चालान किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया गया था, जहाँ से वह अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उसे बालिग घोषित कर दिया गया है। थाना कैन्ट की पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी के साथ पकड़ा गया था एवं ड्राईविंग लाइसेन्स न होने पर अवैध रूपये के मांग की पूर्ति नहीं होने पर फर्जी बरामदगी के आधार पर उसे अन्य लोगों के साथ मुल्जिम बनाया गया है।
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