वाराणसी: लालपुर पांडेयपुर थाना अंतर्गत पहाड़िया मंडी स्थित दूकान में घुसकर गाली गलौज व मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्तगण पिया यादव उर्फ सुभाष यादव व सोनू यादव पुत्रगण पारस यादव एवं दिलीप सोनकर उर्फ संजय सोनकर पुत्र खोवा लाल सोनकर निवासीगण पहाड़िया वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में मोहम्मद आलम, अल्ताफ आजम व कलीम अशरफ ने पक्ष रखा
👉प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा दीपक यादव ने थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी में तहरीर दि कि उसकी दुकान नं० सी-48 पहाड़िया मण्डी में स्थित है। दिनाक 05.02.2024 को वह दुकान में बैठा था की शाम 07:00 बजे के करीब पिया यादव,सोनू यादव व दिलीप सोनकर उसकी दुकान में घुसकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट किये एवं जान से मारने की धमकी दिये। वादी की तहरीर पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 323,504.506,452 भा०द०स० कायम किया गया।
