✍️✍️ महाराष्ट्र निवासी अभियुक्त की दहेज प्रताड़ना व डीपी एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर
वाराणसी: दहेज प्रताड़ना, मारपीट व डीपी एक्ट के मामले में महाराष्ट्र निवासी अभियुक्त हाशमी अब्दुल रहमान पुत्र रज्जब अली को अपर सत्र न्यायालय / विशेष न्यायालय (भ्र०नि०अधि०) के न्यायधीश डा० दीनानाथ ने राहत देते हुए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को सशर्त स्वीकार कर अभियुक्त द्वारा पचास हजार रूपए व व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत किये जाने पर रिहा करने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता राघवेन्द्र नारायण दुबे, गौतम सिन्हा व कुलदीप पासवान पक्ष रखा।
👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा शीबा जलाल ने वरिष्ठ पुलिस कमिश्नर कमिश्नरेट वाराणसी को तहरीर दिया कि उसकी शादी दिनांक 28.10.2021 को अब्दुर रहमान पुत्र रज्जब अली से मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई। उसके ससुराल वाले दान दहेज में मिले उपहारों से सन्तुष्ट नही थी और उसे विभिन्न प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे एवं दहेज में दस लाख रूपये की मांग करते हुए उसे मारते पीटते थे एवं मांग पूरी नहीं होने पर घर से भगा दिये तो वह अपने पिता के साथ मायके चली आयी। दिनांक 26. 07.2022 को समय 7 बजे सायं उसके पति ने फोन पर पुनः उपरोक्त दहेज की मांग किया और मांग पूरी नहीं करने पर तलाक देने की धमकी दिया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कैण्ट, जिला वाराणसी में दिनांक 05.08.2022 को मुकदमा अ०सं० 376/202, अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थी / अभियुक्त सहित तीन अन्य अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।
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