✍️✍️ महिला से धोखाधड़ी के मामले में मिली जमानत
वाराणसी: प्रभारी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह की अदालत ने महिला को बहला फुसलाकर सोने के झुमके व लाकेट मांग कर भाग जाने के मामले में अभियुक्त इरफान पुत्र समशुदीन निवासी सदर बाजार थाना कैंट जिला वाराणसी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व सहयोगी अधिवक्ता देवेश कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""
👉प्रकरण के अनुसार सारंग तालाब नक्की घाट निवासिनी प्रमिला देवी पत्नी स्व० पन्नालाल सोनकर ने थाने में तहरीर दी दिनांक 10.04.2024 को वह इलाज के लिए दवा लेने पंडित दिनदयाल मानसिक चिकित्सालय जा रही थी की पांडेयपुर में मुझे दो अज्ञात व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे बहला फुसलाकर मेरे कान के सोने के झुमके लाकेट मांग लिया मैं उनके बहकावे में आ गई और वो मेरा सामान लेकर भाग गए।
👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि मुकदमा अज्ञात में दर्ज है। फर्द बरामदगी में जनता के किसी गवाह की गवाही नहीं करायी गयी है। अभियुक्त के पास से चोरी के माल की बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त के पास एक अदद तमन्चा व कारतूस की बरामदगी दिखायी गयी है, जिसमें अभियुक्त की जमानत हो चुकी है। अभियुक्त से थाना कैंट के पुलिस वाले बेगारी कराते थे और मजदूरी का पैसा मांगने पर पुलिस वालों से वाद-विवाद हो गया। जिस कारण अभियुक्त का चालान कर दिया गया।
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