✍️✍️ नाबालिक संग छेड़खानी के मामले में मिली जमानत


वाराणसी: विशेष न्यायालय (पक्सो अधिनियम)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज नाबालिक संग छेड़खानी के मामले में अभियुक्त आनंद वर्मा पुत्र परमानंद वर्मा निवासी अशोक विहार कॉलोनी पहाड़िया थाना सारनाथ जिला वाराणसी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

 बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता प्रवीण पांडेय,संतोष पांडेय एवं प्रमोद पांडेय ने पक्ष रखा

👉 अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी ने थाना सारनाथ में प्राथमिकी दर्ज कराई की दिनांक 29/02/2024 को उसकी पोती शिव मंदिर में जल चढ़ाने गई थी, मैं पूजा पाठ करने लगी और मेरी पोती वही खेलने लगी, जब मैं पूजा करके बाहर आई और अपने पोती को खोजने लगी तभी शिव मंदिर के तरफ गई तो आनंद वर्मा जो मेरे ही कॉलोनी का रहने वाला है मेरी पोती के साथ अश्लील ब्यवहार कर रहा है, जिसकी उम्र 4 वर्ष है।

👉 अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि वादिनि मुकदमा के कथनानुसार घटना सार्वजनिक स्थान शिव मंदिर की कही गई है,स्वतंत्र साक्षी नहीं है, वादिनि मुकदमा एवं अभियुक्त एक ही कॉलोनी के निवासी हैं पूर्व दुश्मनी को लेकर झूठा कथन कर झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है अभियुक्त मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, जिसका विगत वर्षों से मानसिक चिकित्सालय वाराणसी में इलाज चल रहा है। अभियुक्त के मंदबुद्धि होने का फायदा उठाकर वादिनि मुकदमा द्वारा छूट मुकदमे में फंसा दिया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। रास्ते में बच्चों के खेलने को लेकर वादिनि मुकदमा और अभियुक्त के परिवार के मध्य फरवरी के प्रथम सप्ताह में विवाद हो गया था तथा वादिनी मुकदमा द्वारा झूठे मुकदमे में फंसा कर जीवन बर्बाद कर देने की धमकी दी गई थी। अभियुक्त चल अचल संपत्ति का स्वामी है। स्थानीय निवासी है। लगभग दो सप्ताह से जिला जेल वाराणसी में निरुद्ध है।






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