वाराणसी: अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 80 ग्राम अल्प्राजोलम नाजायज नशीला पाउडर की बरामदगी के मामले में अभियुक्त आरजू आलम पुत्र पन्ना आलम निवासी चमरौटिया महाल पक्की बाजार थाना कैंट जिला वाराणसी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई ।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा
👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 31/ 3/ 2022 को सुबह 9:30 बजे प्लेटफार्म नंबर 1 न्यू यात्री हाल रेलवे स्टेशन वाराणसी से 80 ग्राम अल्प्राजोलम नशीला पाउडर के साथ अभियुक्त आरजू आलम उपरोक्त को वादी मुकदमा SI हरिशंकर ने गिरफ्तार कर उसे धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया था।
