✍️✍️ गुंडा एक्ट के मामले में मण्डुवाडीह निवासी बरी


वाराणसी: न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी डॉ के एजिलरसन ने अभियुक्त अनिल राजभर उर्फ टाईगर निवासी गणेशपुर थाना मंडुआडीह जिला वाराणसी को गुंडा एक्ट के मामले से उन्नमोचित कर दिया।

""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीनुपाल,सलाउद्दीन फहीमुर्रमान ने पक्ष रखा""


 👉प्रकरण के अनुसार पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के माध्यम से थाना प्रभारी मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी की आख्या दिनांकित 20.04.2023 न्यायालय में प्राप्त हुई। जिसमें उल्लिखित किया गया है कि प्रतिवादी अनिल राजभर उर्फ टाईगर पुत्र बैजू राजभर निवासी गनेशपुर थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी में निवास करता है उम्र करीब 25 वर्ष "गुण्डा" है अर्थात वह स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यस्ततः भा०द०वि० के अध्याय 16,17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध करता है या कारित करने का प्रयास करता है या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। यह एक मनबढ़, गुण्डा, सरहंग एवं आपराधिक प्रवृत्ति का शातिर अपराधी है। इसके द्वारा क्षेत्र में अपने वर्चस्व को लेकर आये दिन क्षेत्र में लूटपाट, मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने जैसा अपराध कारित करता है तथा अपने द्वारा पूर्व में किये गये अपराधों का जिक्र करते हुए जनता के लोगों मे भय व आतंक फैलाया हुआ है और आम जन को पूर्व के अपराध का हवाला देकर रौब गांठता व डराता धमकाता है। इसके डर से जनता का कोई भी व्यक्ति पुलिस अथवा न्यायालय में शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाता है। ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति का समाज में स्वतंत्र विचरण करना जनहित में उचित नहीं है। इसलिए इसके विरूद्ध धारा 3/4 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधि0-1970 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक हैं।




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