✍️✍️ 21 लाख 50 हजार के चेक बाउंस के मामले में आरोपी दोषमुक्त

 

वाराणसी: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने जमीन क्रय के लिए 21 लाख 50 हजार रुपये के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेक बाउंसिंग के मामले में गणेशपुरी कालोनी, सुसुवाही, थाना लंका निवासी आरोपी विक्रम ब्रिज को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नदीम अहमद खान व प्रशांत पांडेय ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादी आरिफ कुरैशी ने विपक्षी विक्रम ब्रिज के विरुद्ध कोर्ट में धारा 138 के तहत चेक बाउंस का परिवाद दाखिल किया था। आरोप है कि मौजा जोल्हा वार्ड, भेलूपुर में 7 अक्टूबर 2016 को साफ सुथरी जमीन बताकर विक्रम ब्रिज ने 27 लाख 50 हजार रुपये में देना स्वीकर किया था। परिवादी 50 हजार नकद व 22 लाख 50 हजार जरिए चेक 7 दिसंबर 2016 को दिया। परिवादी उक्त जमीन पर गया तो पता चला कि जमीन विवादित है और कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। जब परिवादी आसिफ़ कुरैशी विपक्षी विक्रम ब्रिज से बात किया तो कहा मुकदमा व कब्जा लेने मे जो समय व धन व्यय होगा उसका आधा भुगतान आरोपी प्रदान करेगा। बाद में विपक्षी विक्रम ब्रिज मुकर गया और परिवादी को तय धनराशि प्रदान नही किया। विपक्षी चेक दिया पर बाउंस हो गया।




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