✍️✍️ ग्राम प्रधान सहित एक अन्य को मिली जमानत, पॉक्सो एक्ट व घर में घुसकर मारपीट करने का मामला


वाराणसी: विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार तृतीय की अदालत ने थाना बड़ागांव में दर्ज पॉक्सो एक्ट व घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अभियुक्तगण शैलेन्द्र उर्फ शैलेश पुत्र सियाराम व राजकुमार पटेल पुत्र स्व भग्गू पटेल निवासिगण धरमनपुर थाना बड़ागांव जिला वाराणसी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

 ""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे व सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ, अंकित ने पक्ष रखा""

👉अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना बड़ागांव में तहरीर दिया कि ग्राम प्रधान राजकुमार पटेल पुत्र स्व० भग्गू पटेल और उनका भतीजा उसके घर पर जाकर वादी और वादी की बहन को मारे पिटे और बहन के साथ छेड़खानी की है। ग्राम प्रधान राजकुमार का भतिजा राजू पुत्र रामरथी पटेल, शैलैन्द्र पुत्र सियाराम, रोहीत पुत्र श्यामरथी सब लोग वादी के घर पर जाकर मारे और पिटे व वादी की बहन के साथ छेड़खानी किए। बता दें कि वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर धारा 323,354 आईपीसी में कायम किया गया। दौरान विवेचना व पीड़िता के बयान पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323,452 आईपीसी व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।




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