✍️✍️ गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला ,अग्रिम जमानत मंजूर
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त गिरधारी यादव पुत्र शारदा यादव निवासी सिंहपुर गोला थाना सारनाथ जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता विधान चंद्र सिंह यादव एवं अमन राज गुप्ता ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 22.4.2024 को रात्रि 10:30 बजे के लगभग वादी का पुत्र अभिषेक यादव अकेला दुकान पर था गांव का ही गिरधारी यादव दुकान पर सामान लेकर पैसा नहीं दे रहा था जब वादी का पुत्र पैसा मांगा तो वह तुरंत घर गया और बोला कि पैसा लेकर आ रहा हूं लेकिन पैसा ना लाकर चाकू साथ में लाया और वादी के पुत्र पर जानलेवा हमला करने लगा जैसे तैसे वह जान बचाकर दुकान के अंदर भागा और बेहोश होकर गिर गया जिसे तुरंत अस्पताल में एडमिट किया गया वादी के पुत्र के बाएं हाथ सर और गर्दन पर हमला किया गया जिससे उसे गंभीर चोटे आए।
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