✍️✍️ नाबालिक से छेड़खानी व घर में घुसकर मारपीट के मामले में मिली जमानत
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे व सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ, अंकित ने पक्ष रखा""
👉 अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी को मुकदमा में चुनावी रंजिशन फर्जी तरीके से वादी द्वारा फंसाया गया है, प्रार्थी को जानबूझकर उसका कैरियर खराब करने की नियत से उसका नाम मुकदमे में डाल दिया गया है। वास्तविकता यह है कि राजकुमार पटेल पुत्र स्व० भग्गू पटेल जो कि वर्तमान समय में ग्राम प्रधान है, उसी रंजिश को लेकर विरोधियों के साजिश में आकर चुनावी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा के पिता घनराज राजभर पुत्र स्व० भुल्लन वादी आजाद व उसका भाई दीपक मनबढ़ व अपराधी किस्म के व्यक्ति है, दिनांक 24.08.2022 को समय 7 बजे जब प्रार्थीगण वर्तमान ग्राम प्रधान अपने कार्यालय पर बैठकर जनता कि समस्याओं को सुन रहे थे, तभी उपरोक्त लोग लाठी व डंडा व हथियार से लैस होकर प्रार्थी के आफिस में घुस आये तथा मारने पीटने लगे शोर गुल का आवाज सुनकर बहुत से लोग पहुंचकर बीच बचाव किये, जाते समय दीपक द्वारा राजकुमार पटेल (प्रधान) के गले में सोने की चैन को नोच लिया गया, जिसके बाबत प्रधान राज कुमार पटेल द्वारा थाना बड़ागांव में मु०अ०सं०-392,323,504,506,324,427 भा०द०स० के तहत उपरोक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पीड़िता के बयान 164 द०प्र०सं० से स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रार्थी के ऊपर छेड़खानी का जो आरोप पीड़िता द्वारा लगाया गया है। वह मनगढ़ंत व बनायी गयी है। जबकि प्रार्थी घटना के दिन शहर से बाहर था। प्रार्थी पढ़ने वाला छात्र है, तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है।
Comments
Post a Comment