✍️✍️ विश्वसुन्दरी पुल के निकट डकैती के मामले में दो आरोपियों की जमानत मंजूर


 वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) के न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज डकैती व पैसा बरामदगी के मामले में दो आरोपियों ग्राम बरियासनपुर थाना चौबेपुर निवासी विकास यादव व ग्राम जाल्हूपुर थाना चौबेपुर निवासी हर्ष उर्फ गोलू को जमानत दे दी। 

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा""

👉अभियोजन के अनुसार 28/29 मई 2024 की रात्रि में वादी का भांजा जय सिंह यादव ट्रक नंबर UP65DT2338 को लेकर घर से गि‌ट्टी लाने के लिए सोनभद्र जा रहा था। विश्वसुन्दरी पुल से उतरकर टेंगरा मोड़ के तरफ मिर्जापुर रोड पर उसकी गाड़ी को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने रोककर गाड़ी में चढ़कर वादी का भांजा जो गाड़ी चला रहा था, के पैन्ट के पॉकेट में रखा हुआ 55,000 रुपया छीन कर मिर्जापुर की तरफ भाग गये, जिस गाड़ी से वे लोग आये थे. उसका नंबर UP63K3036, स्पेलेन्डर प्लस था तथा एक बिना नम्बर प्लेट की पल्सर गाड़ी थी।

👉अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह द्वारा तर्क दिया कि मुल्जिमान न ही किसी का पैसा लूटे हैं और न ही उनके पास से कोई लूट का पैसा ही बरामद हुआ है। बल्कि साजिश करके षडयंत्र रचकर मुकदमे में झूठा फंसा दिया गया है। वास्तविकता यह है कि थाना रामनगर की पुलिस प्रार्थी/मुल्जिम विकास को रात में लगभग 02.50 पर यह कहते हुए कि एस.ओ. साहब बुलाए हैं, जॉच करके छोड़ देंगे थाने ले गयी। थाने जाने के बाद पुलिस की नियत खराब हो गयी और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रार्थी/मुल्जिम को झूठे मुकदमे में चालान कर दिया गया। प्रार्थीगण/मुल्जिम ने न ही कोई डकैती जैसी घटना कारित किया है और न ही कोई पैसा मुल्जिम के पास से बरामद है।




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