✍️✍️ फर्जी बैनामा कर धोखाधड़ी के मामले मे आरोपी को मिली राहत
""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की मां सुनरा देवी उर्फ सुनरकी देवी को आवासीय रिहाईसी मकान, कृषि हेतु जमीन की आवश्यकता थी जिस पर बरसाती, खन्झाटी ने अपनी जमीन स्थित मौजा बेटावर परगना कसबार राजा तहसील राजातालाब जिला वाराणसी सम्पति को दिनांक 22.08.1994 को 25,000 रूपया नगद समक्ष गवाहान हासिल करके बैनामा किया,जिसका इन्द्राज सब रजिस्ट्री कार्यालय गंगापुर वाराणसी मे दिनांक 22.06.2006 को रजिस्टर्ड किया गया। क्रय शुदा जायदाद पर माँ का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। सुनरा देवी उर्फ सुनरकी देवी का देहान्त हो गया है. उनके मृत्यु के बाद उक्त सम्पति पर जरिये वरासतन वादी मुकदमा इनरमन, गोपाल, महेश, पुत्रगण स्व फेकू राम, केशथ मृतक के वारिस किरन देवी पत्नी स्व० केशर विन्द राम बाबू, आनन्द बाबू, गनेश, सुरेश, राजेश शिवशकर, सुनील मालिक काविज दखील दर्ज है, सम्पत्ति से अन्य किसी दीगख्यक्ति से कोई वास्ता नहीं है। वादी मुकदमा को दिनांक 18.01.2022 ई. को गंगापुर सब रजिस्ट्री कार्यालय वाराणसी पर जानकारी हासिल हुई कि बरसाती पुत्र स्व० धनेश ने वादी मुकदमा की माँ के हक में विक्रय की गयी उपरोक्त सम्पत्ति में से आराजी नं0 711 रकवा 12 डि० जमीन का बैनामा दिनांक 08.12.2021 को सुरेशचन्द्र त्रिपाठी पुत्र स्व० ओंकारनाथ त्रिपाठी के हक में कर दिया है, यह जानते हुये कि बैनामा पहले से हुआ है फिर भी आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु छलकपट, धोखाधड़ी बेईमानी, कुटरचित कागजात तैयार करके ठगी करके फर्जी बेनामा विपक्षी नं. 2 के हक में कर दिया है। वादी मुकदमा को बैनामे की जानकारी होने पर दिनांक 21.01.2022 को समय लगभग 10 बजे सुबह विपक्षीगण से जाकर बात किया कि उन लोगों ने मिलकर यह जानते हुये कि उक्त जमीन का बैनामा पहले वादी मुकदमा की माँ के हक में हो चुका है, फिर भी वादी मुकदमा की मूल्यवान सम्पत्ति को छलकपट धोखाधडी कूटरचित बेईमानी करके फर्जी बैनामा कर व कराकर हड़पना चाहते है उसे निरस्त कर दीजिए जिस पर विपक्षी ने आग बबूला होकर गाली- गुफ्ता देने लगे और मारने-पीटने करने लगे, तथा धमकी दिये कि कानूनी कार्यवाही किया तो जान से मार देंगे।
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