✍️✍️पिता-पुत्र को मिली जमानत, एससी\एसटी एक्ट का मामला


वाराणसी: पिता पुत्र को कोर्ट ने दी राहत। विशेष न्यायालय (एससी/ एसटी) एक्ट के न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने थाना कपसेठी में दर्ज एससी\एसटी एक्ट के मामले में अभियुक्तगण जावाहिर मौर्या व आनन्द मौर्या निवासीगण ग्राम बनौली थाना कपसेठी जिला वाराणसी को जमानत दे दी। 

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता अभिषेक कुमार द्विवेदी, बृजेश कुमार त्रिपाठी एवं वेद प्रकाश दुबे ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा हीरावती देवी के घर की बाउंड्री गांव के कुछ लोग गोलबन्द होकर गाली गलौज देते हुए बृजेश यादव ,सुधीर यादव ,दीपू यादव ,आनंद मौर्य , अधीर मौर्य ,जाहिर मौर्य, हौसिला मौर्य व गुड्डू मौर्य ,कृष्ण मुरारी दुबे ,सौरभ दुबे तोड़ने लगे। वादिनी ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो सभी गाली देते हुए कहने लगे कि गोड सोड की औलाद एवं भद्दी भद्दी गाली देते हुए कहा होश में रहो नहीं तो जान से मार देंगे। गांव में रहना है तो चुपचाप हमारी बात मानकर रहो नहीं तो तुम्हारा मकान भी ढहा देंगे। वादिनि डरवश अपने पति ग्राम प्रधान लोलारख गौड़ को पीछे से थाने पर सूचना देने के लिए भेजा। इन लोगों द्वारा पूर्व में वर्ष 2006 में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था। जिसमें वादिनी के पति द्वारा प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। वादिनी के तहरीर पर 147, 504, 506, 427 आईपीसी एवं धारा 3(1) (द) व 3 (1) (ध)अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया।




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