✍️✍️ घर में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट के मामले में पति-पत्नि की अग्रिम जमानत मंजूर
👉अभियोजन कथानक के अनुसार परिवादी शिवम् कुमार मौर्य के पिता राजकुमार मौर्य ने एक बैनामा मंसूखी का वाद राजकुमार बनाम निशा मौर्या सिविल जज (जू० डि०) शहर वाराणसी में दाखिल किया था। अधिवक्ता होने के नाते परिवादी द्वारा उपरोक्त सिविल वाद की पैरवी स्वयं किया जाता है जिससे अभियुक्तगण काफी बुरा मानते है और रंजिश रखते हैं। दिनाक 09-06-2023 को समय 7.45 बजे रात्रि में उपरोक्त रजिश को लेकर अभियुक्तगण सूरज, सुजीत, मकुन्द लाल मौर्या, विनोद कुमार मौर्या, निशा मौर्या एवं सोनी गुप्ता आपस में षड्यन्त्र करके परिवादी के मकान पर चढ़ आये और परिवादी को लात व घूसों से मारते हुए भद्दी भद्दी गालियों देते हुए कहे कि वकील बनते हो अपने बाप से कहकर बैनामा मंसूखी का मुकदमा उठवालो और मकान पर लगे स्टे को हटवालो वरना तुम्हें गायब करवाकर जान से मरवा देंगे। उसी समय अभियुक्तगण सोनी गुप्ता व निशा मौर्या ने भी परिवादी के शर्ट के कालर को पीछे से खींचकर मारने पीटने लगे और गद्दी-भद्दी गालियां भी दी। परिवादी अपने शर्ट का कॉलर छुडवाकर किसी प्रकार अपनी जान बचाकर अपने घर के अंदर भागा तो अभियुक्तगुण मकुन्द लाल मौर्या, विनोद कुमार मौर्या, निशा मौर्या व सोनी गुप्ता परिवादी के घर में घुसकर परिवादी को मारे पीटे और कहे कि जल्द से जल्द मुकदमा उठवा लेना नहीं तो इस बार जान से मरवा देंगे। अभियुक्तगण घर के अदंर रखे कुर्सी, मेज, ट्यूबलाईट, बल्ब, दो साइकिल, लकड़ी की चौकी, दरवाजा आदि लाठी व डंडो से मारकर तोड दिये जिससे 25 हजार रूपये का नुकसान हुआ। अभियुक्तगण के मारने पीटने से परिवादी को काफी चोटे आयी। घटना को शैकी कुमार मौर्य, दीपक सेठ तथा अन्य बहुत से व्यक्तियों ने देखा व बीच बचाव किया।
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