✍️✍️ अवैध नशीले पदार्थ के मामले में अभियुक्त की जमानत मंजूर


 वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनोद कुमार षष्ठम की अदालत ने थाना बड़ागांव में दर्ज एनडीपीएस एक्ट में अवैध गांजा के मामले में अभियुक्त रवि पटेल उर्फ अरविन्द पटेल पुत्र गोविन्द पटेल निवासी इदिलपुर थाना बड़ागांव को जमानत दे दी।

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे एव सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ एवं अंकित ने पक्ष रखा""

👉अभियोजन के अनुसार दिनांक 30/04/2019 को वादी उ.नि. अनुराग मिश्रा गस्त पर थे की जरिए मुखबिर आकर बताया गया कि आपके मुकदमा अपराध संख्या 218/19 से संबंधित अभियूक्त रवि पटेल रिंग रोड पर प्रतापपट्टी लिंक रोड पर कहीं जाने के लिए खड़ा है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके में 30 नि0 मय हमराह व मुखविर खास को साथ लेकर रिंग रोड तिराहे से भगवानपुर की तरफ चल दिए जैसे ही हम पुलिस वाले रिंग रोड पर प्रताप पट्टी लिंक रोड से पहले पहुंचे कि मुखबिर खास ने दूर से इशारा करने के बताया कि प्रताप पट्टी लिंक रोड पर खड़ा व्यक्ति रवि है और चला गया हम पुलिस वाले प्रतापपट्टी लिंक रोड के पास पहुंचे तो हम लोगों को देखकर भागने का प्रयास किया हम लोगो एक बारगी दौड़कर घेर कर सरे आम सड़क पर पकड़ लिए भगाने का कारण नाम पता पूछते हुए पूछा गया तो अपना नाम रवि पटेल पुत्र गोविंद पटेल निवासी इदिलपुर बड़ागांव बताया तथा बताया कि मेरे पास 1.100 किलो नयायज गाजा है इसलिए आप लोगो को देखकर भागा था लेकिन आप लोग ने पकड़ लिया।




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