✍️✍️ विश्वास का आपराधिक उल्लंघन के मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत मंजूर


 वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने थाना रोहनिया में दर्ज विश्वास का आपराधिक उल्लंघन के मामले में अभियुक्त राजेश पटेल उर्फ राकेश पटेल पुत्र अलियार निवासी रमसीपुर, थाना रोहनिया (वर्तमान थाना राजातालाब) जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

"" बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता कन्हैया लाल पटेल ने पक्ष रखा ""

👉 अभियोजन कथानक के अनुसार, प्रार्थी अरविन्द कुमार पटेल पुत्र जमुना प्रसाद ने थाना रोहनिया में तहरीर दी की प्रार्थी के गाँव के ही राजेश पटेल उर्फ राकेश पटेल पुत्र अलियार जो सनसाइन इन्फा विल्ड कारपोरेशन लि० नामक कम्पनी में बतौर एजेन्ट काम करते है, प्रार्थी को बहला फुसला कर प्रार्थी की गाढी कमाई का पैसा अपनी कम्पनी में जमा करने के लिए कहे। उपरोक्त राजेश पटेल के बहकावे में आकर प्रार्थी ने दिनांक 29.08.2011 को उपरोक्त कम्पनी का दो पालिसी ले लिया जिसमें से एक पालिसी में प्रार्थी को 500/- रूपया माहवार तथा दूसरे पालिसी में 950/- रूपया माहवार जमा करना था। दोनो ही पालिसी का परिपक्वता तिथि जुलाई, 2017 थी। उपरोक्त दोनों पालिसी लेने के करीब एक वर्ष पश्चात् राजेश के कहने पर ही प्रार्थी ने दिनांक- 21. 07.2012 को पुन्नः एक पालिसी लिया जिसका प्रीमियम 11400/- रूपया सालाना था तथा परिपक्वता दिनांक 21.07.2018 थी। उपरोक्त राजेश पटेल उर्फ राकेश पटेल द्वारा इसी प्रकार से क्षेत्र के बहुत से लोगो को झांसा देकर उनका पैसा उपरोक्त कम्पनी में जमा कराया गया है। प्रार्थी के तीनों पालिसी के परिपक्वता दिनांक बीत चुकी है परन्तु राजेश कुमार उर्फ राकेश पटेल द्वारा प्रार्थी का जमा पैसा कम्पनी से नहीं दिलवाया जा रहा है। दिनांक 31.08.2018 को प्रार्थी ने जब अपने पैसों की मांग किया तो उपरोक्त राजेश पटेल उर्फ राकेश पटेल व उसके माता-पिता सहित सभी परिवार वाले एकराय होकर प्रार्थी के साथ गाली-गलौज करते हुये अमादा फौजदारी हो गये तथा बोले कि कम्पनी का आफिस पी.सी.एफ. प्लाजा नदेसर पर है। कम्पनी वहां से भाग गयी है, अब तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मिलेगा जो करते बने कर लो, हमारे दरवाजे पर ज्यादा आओगे तो जान से मार दिये जाओगे और लाश भी गायब हो जाएगी। उपरोक्त राजेश पटेल उर्फ राकेश पटेल व उसके परिवार के लोगों द्वारा इस प्रकार धमकी दिये जान के बाद प्रार्थी ने नदेसर स्थित उक्त कम्पनी में सम्पर्क करने का प्रयास किया तो जानकारी हुई कि वर्ष 2014 में कम्पनी बन्द हो गयी है, परन्तु प्रार्थी के पास वर्ष 2014 के बाद से भी जमा रसीदें है जो राजेश पटेल उर्फ राकेश पटेल द्वारा फर्जी व गलत ढंग से कूटरचना करके तैयार की गयी है। राजेश पटेल उर्फ राकेश पटेल द्वारा किये गये उक्त कृत्य से प्रार्थी व्यथित है। उपरोक्त राजेश पटेल द्वारा प्रार्थी से तीनो पालिसी मिलाकर कुल 2,76,000/ लिया गया है।




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