✍️✍️ घर मे घुसकर मारपीट करने के मामले में मिली अग्रिम जमानत


 रास्ते को लेकर घटना को अंजाम देने का आरोप

वाराणसी :  जमीन में रास्ते को लेकर चल रहे विवाद के चलते घर मे घुसकर मारने-पीटने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने कोईराजपुर, हरहुआ निवासी आरोपित अशोक कुमार सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया है। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मेराज फारूकी जुग्गन व नरेश यादव ने पक्ष रखा""

👉अभियोजन पक्ष के अनुसार बड़ागांव थाना क्षेत्र के कोईराजपुर, हरहुआ निवासी वादी प्रदीप राय ने बड़ागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 31 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे उसके पट्टीदार विशाल सिंह, अशोक कुमार सिंह, रविकेश, वंशबहादुर एवं अन्य चार-पांच व्यक्ति नाम पता अज्ञात वादी के घर में घुसकर वादी को जमीन के रास्ते के विवाद को लेकर भद्दी-भद्दी गाली देने लगे। जब उसने विरोध किया तो वह लोग हाथ, मुक्के से बुरी तरह से मारने-पीटने लगे। इस बीच शोर सुनकर जब वादी की पत्नी उषा देवी उसे बचाने आयी तो सभी आरोपितों ने उषा देवी का हाथ खींचकर उसे ढकेल कर गिरा दिया। जिससे वादी व वादी की पत्नी गम्भीर रूप से चोट लगने के कारण घायल हो गये। शोरगुल सुनकर जब पास-पड़ोस के लोग इकट्ठा होने लगे तो उक्त सभी आरोपित वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गये। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।




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