✍️✍️ गाड़ी चोरी के मामले में अभियुक्त को लोअर कोर्ट ने दी जमानत

 

वाराणसी: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना लंका में दर्ज गाड़ी चोरी के मामले में अभियुक्त सुनील गुप्ता पुत्र त्रिलोकी गुप्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

👉बता दे कि अभियुक्त को यह जमानत लोअर कोर्ट ने दी है,जिसमें विद्वान अधिवक्ता जुनैद जाफरी द्वारा तर्क दिया गया कि वह बिल्कुल निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है,अभियोजन कथानक मनगढ़ंत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

👉अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना लंका में तहरीर दी कि दिनांक 15/05/24 को BHU हॉस्पिटल के वाहन स्टैण्ड से उसकी गाड़ी UP 61 BD 4788 समय 15.00 बजे के आस पास गायब हो गई, जिसकी खोजबीन करने पर भी नही मिली,गाड़ी मेरी पुत्री सुमन यादव के नाम से पंजिकृत है।

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