✍️✍️ थानाध्यक्ष कैंट को मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

 


वाराणसी: विशेष न्यायालय (एस.सी/एस.टी एक्ट ) के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना कैंट निवासी अनीश कुमार द्वारा दाखिल अन्तर्गत धारा 156 (3) पर सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष थाना कैंट जिला वाराणसी को आदेशित किया की प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर विपक्षिगण के विरुद्ध यथोचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर सक्षम अधिकारी द्वारा विवेचना कराए जाने का आदेश दिया।

👉 बता दें कि प्रार्थी अनीश कुमार ने अपने अधिवक्ता जुनैद जाफरी के जरिए न्यायालय में विपक्षिगण आजीत कुमार जायसवाल एवं मुन्ना जायसवाल के विरुद्ध धारा 156(3) दाखिल किया था, जिसमें कथन किया गया की वह अनुसूचित जाति, चमार जाति का व्यक्ति है। उसके घर पर उसके बेटे का जन्म दिन था जिसके उपलक्ष्य में अपने घर पर कार्यक्रम रखा था जिसमें उसके सारे रिश्तेदार नातेदार आये हुए थे। पड़ोस के मुन्ना जायसवाल व अजीत कुमार जायसवाल द्वारा अकारण प्रार्थी के दरवाजे पर आकर भी बहन की गन्दी गन्दी जाति सूचक गालियां देने लगे। प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर विपक्षिगण आग बबूला होकर गाली गलौज देने लगे तथा कहे कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तू हमारे सामने खड़ा हो सके। यह कहते हुए घर के अन्दर जबरन घुस गए और लात मुक्का से मारने पीटने लगे। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गया और बीच बचाव करने लगी लोगो के बीच बचाव करने से प्रार्थी की जान बच सकी विपक्षिगण जाते जाते प्रार्थी के चेहरे पर चमार साले कहते हुए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। विपक्षिगण प्रार्थी के घर के बाहर पहुँचने पर बाहर से ईट फेककर मारने लगे। उसके व उसके सारे रिश्तेदार और मेहमानो द्वारा विपक्षीगणों को घर के बाहर जाकर रोकने का प्रयास किया गया तो विपक्षिगण चिल्लाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। इस घटना की सूचना थाना कैण्ट पर देने गया परन्तु विपक्षीगणों के दबाव में उसकी कोई सुनवायी न होने पर जरिये रजिस्टर्ड पुलिस आयुक्त वाराणसी को दिया परन्तु अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुयी।

Comments

Popular posts from this blog

✍️✍️ बार के अभियान में कुछ पकड़े गए, कुछ चेकिंग देख कुर्सी छोड़ हुए फरार

✍️✍️ अधिवक्ता पर दरोगा का जानलेवा हमला, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती – वकीलों में उबाल

✍️✍️ अम्बियामंडी क्षेत्र में हुई घटना के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता कि जमानत मंजूर