✍️✍️ 1200 ग्राम नाजायज गांजे का मामला, अभियुक्त को एक साल की सजा
वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश यजुवेन्द्र विक्रम सिंह की अदालत ने 1 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामदगी के थाना लोहता वाराणसी के एक मामले में अभियुक्त अशरफ अली पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी कोटवां डीहवा थाना लोहता जनपद वाराणसी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/ 20 के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कारावास की तथा 10,000 रूपए के जुर्माने से दंडित करने की सजा सुनाई तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई।
""अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 27/12/2018 को उप निरीक्षक बब्बन सिंह मय हमराह कर्मचारीगण के साथ मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को पकवा छतौनी के बीच टड़िया तिराहा अंतर्गत थाना लोहता वाराणसी में समय लगभग 12:45 बजे सुबह बाएं हाथ में लिए पीले रंग के झोले में 1 किलोग्राम 200 ग्राम नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 8/20एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए , जेल भेज दिया था।
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